साहिबगंज, प्रतिनिधि।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली NEET (UG)-2026 पुनर्परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर साहिबगंज जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। परीक्षा की निष्पक्षता एवं गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक भीड़, प्रचार-प्रसार, परीक्षा सामग्री का वितरण, संदिग्ध गतिविधियों अथवा परीक्षा संचालन को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिले में NEET पुनर्परीक्षा के लिए पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय तथा पूर्व रेलवे उच्च विद्यालय, साहिबगंज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इन केंद्रों पर सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है।
बिना अनुमति प्रवेश पर रहेगी रोक
अनुमंडल दंडाधिकारी साहिबगंज अमर जॉन आईन्द द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि परीक्षा प्रारंभ होने से लेकर परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा केंद्रों की 500 गज की परिधि में बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के प्रवेश निषिद्ध रहेगा। हालांकि यह आदेश परीक्षार्थियों, परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों तथा आवश्यक धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर लागू नहीं होगा।
अभिभावकों और नागरिकों से सहयोग की अपील
जिला प्रशासन ने अभिभावकों, स्थानीय नागरिकों एवं संबंधित पक्षों से परीक्षा के दौरान प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने और परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि सभी के सहयोग से ही परीक्षार्थियों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कदाचार की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। NEET जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।