नियमावली उल्लंघन पर दो होटलों को नोटिस, 24 घंटे में सुधार का अल्टीमेटम
गोपाल शर्मा
झारखंड/ साहिबगंज
विवाह भवन, बैक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण अनुज्ञप्ति नियमावली 2013 के अनुपालन को लेकर प्रशासन ने शनिवार को विशेष जांच अभियान चलाया। कार्यपालक दण्डाधिकारी प्रमोद आनन्द और नगर परिषद प्रशासक अभिषेक कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने कई होटलों और विवाह भवनों का औचक निरीक्षण किया।

जांच में मिली खामियां
होटल अतिथि पैलेस – स्वच्छता व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा मानक और भवन अनुज्ञप्ति से जुड़ी कई गंभीर खामियां मिलीं। होटल प्रबंधन को नोटिस देकर 24 घंटे में सुधार का आदेश।
होटल विराज पैलेस – संचालन से संबंधित कई अनियमितताएं पाई गईं। यहां भी प्रबंधन को नोटिस जारी कर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया गया।

प्रशासन की चेतावनी
अधिकारियों ने साफ किया कि यदि निर्धारित समय में खामियां दूर नहीं की गईं, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें होटल का संचालन बंद कराना, जुर्माना लगाना और अनुज्ञप्ति रद्द करना शामिल हो सकता है।
अधिकारियों ने कहा कि होटल, लॉज और विवाह भवन संचालकों के लिए निर्माण अनुज्ञप्ति नियमावली 2013 का पालन अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह अभियान शहर की आतिथ्य सेवाओं को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम है।