मानकों का अनुपालन नहीं करने और आमजन की सुरक्षा को खतरा देखते हुए कार्रवाई – अनुमंडल दंडाधिकारी साईमन मरांडी के निर्देश पर की गई बड़ी कार्रवाई
गोपाल शर्मा
झारखंड/ पाकुड़।
जिला प्रशासन, पाकुड़ ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हिरणपुर अंचल के बेलपहाड़ी एवं जियाजोड़ी मौजा स्थित खनन क्षेत्र और दो क्रशर यूनिटों को सील कर दिया। यह कार्रवाई सुरक्षा मानकों और पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों के अनुपालन में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर की गई।

प्रशासन को लगातार खनन कार्य में विस्फोटकों के अनुचित उपयोग और उससे उत्पन्न पत्थर के टुकड़ों के आसपास के आवासीय क्षेत्रों में गिरने की शिकायतें मिल रही थीं। इससे ग्रामीणों के जानमाल की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था।

जांच के क्रम में पाया गया कि अजहर इस्लाम (पिता – अली अकबर) और मेजारूल इस्लाम (पिता – अली अकबर) द्वारा संचालित खनन क्षेत्र एवं क्रशर यूनिटों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था।
इन तथ्यों की पुष्टि के बाद अनुमंडल दंडाधिकारी, पाकुड़ साईमन मरांडी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की।
प्रशासनिक टीम जिसमें खनन निरीक्षक, अंचलाधिकारी हिरणपुर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी शामिल थे, ने आज दिनांक 28 अक्टूबर 2025 को मौके पर पहुंचकर खनन क्षेत्र और दो क्रशर यूनिटों को विधिवत सील कर दिया।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि —
“खनन या औद्योगिक गतिविधियों में सुरक्षा मानकों, पर्यावरणीय नियमों और सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
इस कार्रवाई से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि खनन गतिविधियों में लापरवाही बरतने वाले ऑपरेटरों पर अब सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

