नगर परिषद ने अस्थायी दुकानदारों को दिया सख्त निर्देश, उल्लंघन पर होगी जुर्माना व दंडात्मक कार्रवाई
गोपाल शर्मा
झारखंड/ साहिबगंज।
शहर के यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और मुख्य मार्गों पर अव्यवस्था रोकने के उद्देश्य से नगर परिषद साहिबगंज द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नगर परिषद ने ग्रीन होटल से साहिबगंज रेलवे स्टेशन फाटक तक के मार्ग को “नो वेंडिंग जोन” घोषित किया है।

नगर परिषद की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थायी दुकान, ठेला या फेरी लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी अस्थायी दुकानदारों को स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है कि वे उक्त क्षेत्र में किसी प्रकार का व्यावसायिक गतिविधि संचालित न करें।

नगर परिषद ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति या दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करते हुए नो वेंडिंग जोन क्षेत्र में दुकान लगाते पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध जुर्माना वसूलते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नगर प्रशासन ने आम जनता और दुकानदारों से अपील की है कि वे शहर की साफ-सफाई और यातायात व्यवस्था में सहयोग करें, ताकि नागरिकों को निर्बाध आवागमन की सुविधा मिल सके।