गोपाल शर्मा
झारखंड/ साहेबगंज
झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के निर्देशानुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज अखिल कुमार के मार्गदर्शन में आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर बच्चों के संरक्षण एवं संवर्धन के अधिकार पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत ने बताया की बाल मजदूरी एक कानूनी अपराध के साथ-साथ एक अभिशाप है, जिसको करने से बच्चों का सर्वांगीण विकास रुक जाता है। उन्होंने कहा कि सभी बालकों को जीने, विकास, संरक्षण एवं भागीदारी का अधिकार है। इन अधिकारों के संरक्षण का दायित्व विधिक सेवा प्राधिकार पर भी है। जिसके लिए किशोर न्याय परिसर एवं कई बाल संस्थाओं का गठन किया गया है। बाल मजदूरी कराने वालों को दो साल की सजा व पचास हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
उन्होंने कहा कि आज इस सम्बन्ध में जीरवावाड़ी क्षेत्र में असिस्टेंट लीगल ऐड कौंसिल अमरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव एवं ज्योति कुमारी ने भी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर बच्चों के संरक्षण एवं संवर्धन के अधिकार पर जागरूकता किया।
इसके अलावा सचिव विश्वनाथ भगत ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंजअखिल कुमार के मार्गदर्शन में साहेबगंज जिला के प्रत्येक प्रखंडों/ गांवों में नालसा स्कीम के बारे में प्राधिकार के पारा विधिक स्वयंसेवकों (पीएलभी) द्वारा व्यापक रूप से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिसमें पीएलभी अमरेन्द्र ठाकुर, रंजन कुमार सिंह, कुर्बान अंसारी, सेमी मलतो, शिला बासकी, माधुरी कुमारी, मंजीत हेम्ब्रम, महेश पाण्डेय, दिल्वनाज अंसारी, मो० महफूज, सुबिदा देवी, सरिता मुर्मू, प्रेम लता टुडू, आदि ने ग्रामीणों को जानकारी दी।