गोपाल शर्मा
झारखण्ड/ साहेबगंज
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, श्री अखिल कुमार के मार्गदर्शन में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

प्राधिकार के सचिव श्री विश्वनाथ भगत ने बताया कि तंबाकू सेवन से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों एवं पेट संबंधी गंभीर बीमारियों सहित कई अन्य घातक रोगों का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि तंबाकू की लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि उनके पूरे परिवार के जीवन को भी संकट में डाल देती है। इसके कारण आर्थिक हानि, शारीरिक पीड़ा और पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
सचिव श्री भगत ने यह भी बताया कि तंबाकू एवं अन्य नशा युक्त पदार्थों का सेवन समाज में नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है और यह कानूनन अपराध की श्रेणी में भी आता है। ऐसे मादक पदार्थों के सेवन पर विधि द्वारा दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

उन्होंने यह भी बताया कि नशे की लत विशेष रूप से आम लोगों, श्रमिकों और निम्न आय वर्ग के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होती है, जो उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। पारा लीगल वॉलंटियर्स – न्याय मित्रों द्वारा जिले के सुदूरवर्ती गांवों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां आमजन को तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया और दुष्परिणामों की जानकारी दी गई।