सदर एसडीपीओ डी.एन. आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी
गोपाल शर्मा
झारखंड/ पाकुड़।
ग्राम बेलपहाड़ी में खदान संचालन को लेकर हुए विवाद और फायरिंग की घटना के मामले में पाकुड़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
दिनांक 26 अक्टूबर 2025 को ग्राम बेलपहाड़ी स्थित अजहर इस्लाम के खदान संचालन को लेकर वादी मनोहर यादव पिता – हिरेण यादव, निवासी धोवाडांगाल, थाना हिरणपुर, जिला पाकुड़ एवं अन्य स्थानीय ग्रामीणों के साथ कुछ लोगों द्वारा विवाद किया गया। विवाद के दौरान लाठी, डंडा एवं पिस्तौल से लैस व्यक्तियों ने गाली-गलौज करते हुए जान मारने की नियत से मारपीट की तथा हथियार से फायरिंग भी की, जिससे वादी पक्ष के लोग घायल हो गए।

इस घटना के संबंध में हिरणपुर थाना कांड संख्या 105/25, दिनांक 26/10/2025 दर्ज किया गया था। मामले में धारा 190/191(2)/115(2)/118(1)/324/79/352/351(2)/351(3)/109/288/125 (ए)(बी) बी.एन.एस., 27 आर्म्स एक्ट एवं 4(ए)(1) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था।
मामले की गंभीर स्वरूप को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ ने छापामारी दल का गठन किया। तत्पश्चात गठित टीम ने गुप्त सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिसमें उनसारूल शेख उर्फ अरुण (22 वर्ष), पिता – अब्दुल कादिर, दिलवर हुसैन (26 वर्ष), पिता – जेकेर अली, दोनों निवासी – गांव चाचकी, थाना पाकुड़ (मु०) का निवासी है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकुड़ सदर एसडीपीओ डी.एन. आजाद ने बताया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी जारी है।
छापेमारी दल में थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह, हिरणपुर, अनुसंधानकर्ता गोपाल कुमार महतो, गौरी शंकर प्रसाद, गौतम कुमार, संजीव कुमार झा, दिलीप कुमार, किशोर कुमार टुडू, सनातन मांझी, सुरेश उरांव सहित रिजर्व गार्ड शामिल थे।

