गोपाल शर्मा
झारखंड/ साहेबगंज
झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला दंण्डाधिकारी- सह- उपयुक्त हेमंत सती, अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी जयवर्धन कुमार, जिला संख्यिकी पदाधिकारी अनिल कुमार ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना जागरूकता रथ को समहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
राज्य सरकार द्वारा 21-50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक माह 1000 रुपए प्रदान करने के उद्देश्य से झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना लाई गई है।
इस योजना से जिले के योग्य लाभुकों को अच्छादित करने के लिए आगामी 3 से 10 अगस्त तक पंचायत स्तरीय शिविरों का आयोजन होना है। लाभुकों को आवेदन जमा करने के लिए पंचायतों में लगने वाले शिविर में आना होगा। आवेदनों को पोर्टल में इंट्री करने के लिए वीएलई रहेंगे। आवेदन के स्वीकृति पदाधिकारी के रूप में अधिकृत बीडीओ/सीओ आवेदनों का सत्यापन तीन दिनों के अंदर करके स्वीकृति प्रदान करेंगे।
आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न की जायेगी।
आवेदिका के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, आधार Linked बैंक खाता का पासबुक। आवेदिका का Single बैंक अकाउंट होना चाहिए, आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, पात्रता संबंधी घोषणा पत्र, मोबाईल नम्बर। रजिस्ट्रेशन हेतु ओटीपी के लिए आवेदिका अपने मोबाईल के साथ कैम्प में उपस्थित रहेंगी।
“झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के लाभुकों के लिए पात्रता निम्नवत होगी
- झारखंड की निवासी हों।
- आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो।
- आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो। वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकते हैं, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक्ड कराना अनिवार्य होगा।
- आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र हो।
- आवेदिका का आधार कार्ड हो।
- आवेदिका का परिवार झारखण्ड राज्य के अंत्योदय अन्य योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड) / पर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड) / K-Oil राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) / हरा रंग का पृथक राशन कार्डधारी हो।
अपवर्जन मानक, निम्न परिस्थितियों में आवेदिका इस योजना के तहत लाभ पाने की अधिकारिणी नहीं होगी
आवेदिका स्वयं या उनके पति, केन्द्र / राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी / संविदाकर्मी / मानदेयकर्मी के रुप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत के उपरान्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो।
जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हों।
आयकर अदा करने वाले परिवार। परिवार से अभिप्रेत है- पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे।
जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
ईपीएफ धारी आवेदक महिला।