झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम की ओर से दुकानों का लाइसेंस रद्द करने और दुकान खाली कराने से संबंधित आदेशों को निरस्त कर दिया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम की ओर से दुकानों का लाइसेंस रद्द करने और दुकान खाली कराने से संबंधित आदेशों को निरस्त कर दिया है. न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने इस मामले में दाखिल आठ रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नगर निगम को याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने और संबंधित दस्तावेजों पर विचार करने के बाद नया कारणयुक्त आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक नगर निगम की ओर से इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक याचिकाकर्ताओं का कब्जा प्रभावित नहीं किया जाएगा. अदालत ने पूरी प्रक्रिया 12 सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है।