उत्क्रमित मध्य विद्यालय बच्चा, मण्डरों में आयोजित हुआ कार्यक्रम
गोपाल शर्मा
झारखंड/ साहिबगंज।
जिला जनसंपर्क कार्यालय, साहिबगंज की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बच्चा, मण्डरों में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी की अध्यक्षता में बाल संरक्षण पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सामाजिक कुरीतियों से बचाव, उनके अधिकारों की जानकारी और आत्म-सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था।

इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने कहा कि “बच्चों का सुरक्षित और स्वस्थ विकास समाज की जिम्मेदारी है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह बाल विवाह, बाल श्रम और तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाए।”
कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, पोक्सो अधिनियम (POCSO Act), अपहरण, एसिड अटैक, फोस्टर केयर, आफ्टर केयर और प्रायोजन योजना जैसे संवेदनशील विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बच्चों को बताया गया कि बाल विवाह और बाल श्रम दोनों ही कानूनन अपराध हैं, जो न केवल बच्चों के भविष्य को बाधित करते हैं, बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं।
साथ ही, पोक्सो अधिनियम के तहत बाल यौन शोषण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बच्चों को समझाया कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या असुरक्षा की स्थिति में तुरंत परिवार, शिक्षक या हेल्पलाइन से संपर्क करें।
कार्यक्रम के दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की भी जानकारी दी गई। यह बताया गया कि यह हेल्पलाइन 24×7 निःशुल्क सेवा है, जिसके माध्यम से कोई भी बच्चा या नागरिक संकट की स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त कर सकता है।
कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकगण, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी तथा चाइल्ड हेल्पलाइन टीम साहिबगंज के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी प्रतिभागियों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बाल संरक्षण के संदेश को प्रसारित करेंगे और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।
कार्यक्रम के अंत में बाल संरक्षण पदाधिकारी ने उपस्थित लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि “समाज तभी सुरक्षित होगा जब हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे।”
