“झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान” योजना जिले में सफल संचालन को लेकर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त,गोड्डा के द्वारा उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक।
30 जुलाई को समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ,गोड्डा श्री जिशान कमर की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा 21-50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक माह 1000 रुपए प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का जिले में सफल संचालन सुनिश्चित कराने को लेकर समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक के दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी, गोड्डा , सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सभी महिला पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर उक्त योजनाओं के संबंध में आवश्यक जानकारियां प्रदान की गई। इस दौरान उपायुक्त ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ,महिला पर्यवेक्षक एवं सहिया के माध्यम से घर-घर जाकर सर्वे करने तथा सर्वे के दौरान इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने का निर्देश दिया ताकि कोई भी योग्य लाभुक इस योजना के जानकारी के अभाव में वंचित ना रह जाए। इसके साथ ही महिला पर्यवेक्षक एवं सहिया के द्वारा किए गए हाउस टू हाउस सर्वे का रैंडम 10 घर का सर्वेक्षण करने का निर्देश सभी सीडीपीओ को दिया गया।
आगे उपायुक्त ने सभी को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि झारखंड मंईया सम्मान योजना का आवेदन निशुल्क उपलब्ध है किसी भी क्षेत्र से बिचौलिए के द्वारा आवेदन खरीद -बिक्री की जा रही हो तो इसकी सूचना यथाशीघ्र दिए जाए ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके। उन्होंने सभी सीडीपीओ को निरंतर मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को योजना का संचालन सफलतापूर्वक सुनिश्चित करने में गंभीरता पूर्वक कार्य करने का निर्देश दिया।
■ झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना
आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न की जायेगी।
- आवेदिका के मतदाता पहचान पत्र।
- आधार कार्ड।
- Aadhaar Linked बैंक खाता का पासबुक। आवेदिका का Single Bank Account होना चाहिए।
- आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
- राशन कार्ड।
- पात्रता संबंधी घोषणा पत्र।
- मोबाईल नम्बर।
Note* *रजिस्ट्रेशन हेतु OTP के लिए आवेदिका अपने मोबाईल के साथ कैम्प में उपस्थित रहेंगी।
■ “झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के लाभुकों के लिए पात्रता निम्नवत होगी :-
- झारखंड की निवासी हों।*
*2. आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो।
- आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो। वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकते हैं, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक्ड कराना अनिवार्य होगा।
- आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र हो।
- आवेदिका का आधार कार्ड हो।
- आवेदिका का परिवार झारखण्ड राज्य के अंत्योदय अन्य योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड) / पर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड) / K-Oil राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) / हरा रंग का पृथक राशन कार्डधारी हो।
■ अपवर्जन मानक, निम्न परिस्थितियों में आवेदिका इस योजना के तहत लाभ पाने की पात्र नहीं होगें: -*
- आवेदिका स्वयं या उनके पति, केन्द्र / राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी / संविदाकर्मी / मानदेयकर्मी के रुप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत के उपरान्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हों।
- आयकर अदा करने वाले परिवार। परिवार से अभिप्रेत है- पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे।
- जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- EPF धारी आवेदक महिला।
मौके पर समाज कल्याण पदाधिकारी ,गोड्डा श्री आलोक वरण केसरी , जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी ,गोड्डा श्रीमती मोनिका बास्की, महिला पर्यवेक्षिका सुपरवाइजर,सहित समाज कल्याण विभाग के कर्मीगण मौजूद थे